• सामान्य जानकारी हेतु ईमेल आईडी uppclko@gmail.com
  • विभागीय हेल्पलाइन: 0522-2987762
  • श्री योगी आदित्यनाथ

    श्री योगी आदित्यनाथ

    माननीय मुख्यमंत्री
    उत्तर प्रदेश सरकार

  • श्री ब्रजेश पाठक

    श्री ब्रजेश पाठक

    माननीय उपमुख्यमंत्री
    चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश

  • श्री मयंकेश्वर सिंह

    श्री मयंकेश्वर सिंह

    माननीय राज्य मंत्री,
    संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण

  • श्री संदीप बडोला

    श्री संदीप बडोला

    अध्यक्ष
    उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल

  • श्री अखिल सिंह

    श्री अखिल सिंह

    उपाध्यक्ष
    उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल

  • श्री प्रमोद कुमार त्रिपाठी

    श्री प्रमोद कुमार त्रिपाठी

    रजिस्ट्रार
    उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल

परिचय

उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फार्मेसी अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत वर्ष 1956 में उत्तर प्रदेश सरकार के गजट अधिसूचना के माध्यम से गठित एक वैधानिक निकाय है। उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश में समस्त फार्मेसी के कार्यों को विनियमित करना है।

Read More...
  1. फार्मासिस्ट पंजीकरण हेतु अनुरोध

  2. फार्मासिस्ट के पंजीकरण के नवीनीकरण/पुर्नस्थापना हेतु अनुरोध

  3. फार्मासिस्ट को अन्य काउंसिल से यूपीपीसी में स्थानांतरित करने हेतु अनुरोध

  4. गुड स्टैंडिंग प्रमाणपत्र हेतु अनुरोध

  5. डुप्लीकेट प्रमाणपत्र/नवीनीकरण कार्ड निर्गमन हेतु अनुरोध

  6. यूपीपीसी से अन्य काउंसिल में स्थानांतरण के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र हेतु अनुरोध

  7. योग्यता में परिवर्तन/उन्नयन हेतु अनुरोध

  8. फार्मासिस्ट के नाम व पते में परिवर्तन हेतु अनुरोध

नवीनतम न्यूज़
उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल के बारे में

उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फार्मेसी अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत वर्ष 1956 में उत्तर प्रदेश सरकार के गजट अधिसूचना के माध्यम से गठित एक वैधानिक निकाय है। उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश में समस्त फार्मेसी के कार्यों को विनियमित करना है।

उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल का मुख्य कार्य फार्मेसी अधिनियम की धारा 32 (2) के प्रावधानों के अनुसार पात्र योग्यता के साथ निहित फार्मासिस्टों को पंजीकरण प्रदान करना है एवं फार्मेसी अधिनियम 1948 के आवश्यक प्रावधानों को लागू करना है।

प्रशंसापत्र