यू.पी. फार्मसी नियम 1955 के अन्तर्गत शासन द्वारा नामित पांच सदस्यों के रिक्ति पद का आवेदन दिनांक 12/01/2023 तक स्वीकार किये जायेंगे।
सभी आवेदकों/फार्मासिस्टों को यह सूचित किया जाता है कि काउंसिल में एक ही सेवा के सापेक्ष 01 से अधिक आवेदन जमा/दर्ज करना गैरकानूनी है (जब तक कि परिषद द्वारा ऐसा करने के लिए निर्देशित नहीं किया जाता है)। काउंसिल ऐसे आवेदकों/फार्मासिस्टों एवं उनके आवेदनों पर विचार नहीं करेगा। ऐसे आवेदन अस्वीकार किए जाने योग्य हैं तथा परिषद संबंधित आवेदकों/फार्मासिस्टों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है।
जिन आवेदकों को प्रमाणपत्र डाउनलोड करने का मैसेज आया है सिर्फ वही आवेदक पोर्टल पर लॉगिन करें। शेष आवेदक मैसेज आने तक प्रतीक्षा करें।
उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल द्वारा 05.04.2022 से निर्धारित शुल्क पर अतिरिक्त जीएसटी @ 18% लागू है।
पहले से पंजीकृत आवेदकों को आवेदन पूरा करने के लिए अपने लॉगिन से अतिरिक्त जीएसटी राशि का भुगतान करना होगा।
दिनांक 10.03.2022 से ऐसे फार्मासिस्टों के पंजीकरण के नवीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है जो उ0प्र0 फार्मेसी काउंसिल में बतौर लाइफटाइम फार्मासिस्ट पंजीकृत हैं अथवा अपने कार्य अनुभव के आधार पंजीकृत हैं।