माननीय मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश सरकार
माननीय उपमुख्यमंत्री
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश
माननीय राज्य मंत्री,
संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण
अध्यक्ष
उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल
उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फार्मेसी अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत वर्ष 1956 में उत्तर प्रदेश सरकार के गजट अधिसूचना के माध्यम से गठित एक वैधानिक निकाय है। उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश में समस्त फार्मेसी के कार्यों को विनियमित करना है।
Read More...उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फार्मेसी अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत वर्ष 1956 में उत्तर प्रदेश सरकार के गजट अधिसूचना के माध्यम से गठित एक वैधानिक निकाय है। उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश में समस्त फार्मेसी के कार्यों को विनियमित करना है।
उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल का मुख्य कार्य फार्मेसी अधिनियम की धारा 32 (2) के प्रावधानों के अनुसार पात्र योग्यता के साथ निहित फार्मासिस्टों को पंजीकरण प्रदान करना है एवं फार्मेसी अधिनियम 1948 के आवश्यक प्रावधानों को लागू करना है।
समाचार पत्रों के माध्यम से सुखद समाचार मिलने पर बड़ी प्रसन्नता का अनुभव हुआ कि आपकी दूरदर्शी समयोचित और पारदर्शी पहले पर उ.प्र. फार्मेसी काउन्सिल ने फार्मेसिस्टों को बड़ी राहत देकर पंजीकरण की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है।
प्रो0 भगवत नारायण शर्मा से0 नि0 प्राचार्य नेहरू महाविद्यालय ललितपुर