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डॉ. ब्रजेश राठौड़

डॉ. ब्रजेश राठौड़

अध्यक्ष
उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल

परिचय

उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फार्मेसी अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत वर्ष 1956 में उत्तर प्रदेश सरकार के गजट अधिसूचना के माध्यम से गठित एक वैधानिक निकाय है। उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश में समस्त फार्मेसी के कार्यों को विनियमित करना है।

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  1. फार्मासिस्ट पंजीकरण हेतु अनुरोध

  2. फार्मासिस्ट के पंजीकरण के नवीनीकरण/पुर्नस्थापना हेतु अनुरोध

  3. फार्मासिस्ट को अन्य काउंसिल से यूपीपीसी में स्थानांतरित करने हेतु अनुरोध

  4. गुड स्टैंडिंग प्रमाणपत्र हेतु अनुरोध

  5. डुप्लीकेट प्रमाणपत्र/नवीनीकरण कार्ड निर्गमन हेतु अनुरोध

  6. यूपीपीसी से अन्य काउंसिल में स्थानांतरण के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र हेतु अनुरोध

  7. योग्यता में परिवर्तन/उन्नयन हेतु अनुरोध

  8. फार्मासिस्ट के नाम व पते में परिवर्तन हेतु अनुरोध

नवीनतम न्यूज़
उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल के बारे में

उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फार्मेसी अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत वर्ष 1956 में उत्तर प्रदेश सरकार के गजट अधिसूचना के माध्यम से गठित एक वैधानिक निकाय है। उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश में समस्त फार्मेसी के कार्यों को विनियमित करना है।

उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल का मुख्य कार्य फार्मेसी अधिनियम की धारा 32 (2) के प्रावधानों के अनुसार पात्र योग्यता के साथ निहित फार्मासिस्टों को पंजीकरण प्रदान करना है एवं फार्मेसी अधिनियम 1948 के आवश्यक प्रावधानों को लागू करना है।

प्रशंसापत्र