• सामान्य जानकारी हेतु ईमेल आईडी uppclko@gmail.com

परिचय

उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फार्मेसी अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत वर्ष 1956 में उत्तर प्रदेश सरकार के गजट अधिसूचना के माध्यम से गठित एक वैधानिक निकाय है। उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश में समस्त फार्मेसी के कार्यों को विनियमित करना है।

उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल का मुख्य कार्य फार्मेसी अधिनियम की धारा 32 (2) के प्रावधानों के अनुसार पात्र योग्यता के साथ निहित फार्मासिस्टों को पंजीकरण प्रदान करना है एवं फार्मेसी अधिनियम 1948 के आवश्यक प्रावधानों को लागू करना है।
इस प्रतिस्पर्धा की दुनिया में, ज्ञान को अद्यतित रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, परिषद ने कम्युनिटी फार्मासिस्टों/अस्पताल फार्मासिस्टों के लिए रिफ्रेशर पाठ्यक्रम शुरू किया है। परिषद ने इस क्षेत्र के शिक्षकों, फार्मेसी कॉलेजों के प्रोफेसरों और विशेषज्ञों की मदद से ऐसे विषयों के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया है।